आठ -आठ वर्ष की कारावास के साथ अर्थदंड से भी दंडित
अवधी खबर संवाददाता
कटेहरी अम्बेडकरनगर।उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष अभियान “ऑपरेशन कन्विक्सन” के तहत इब्राहिमपुर थाना पुलिस की बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां प्रभावी पैरवी मॉनिटरिंग सेल की सत प्रति सत निगरानी और अभियोजन विभाग की सक्रिय भूमिका के चलते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे फर्स्ट जया पाठक की अदालत ने दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 8-8 वर्ष की श्रम कारावास व 9-9हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
मामला इब्राहिमपुर थाना पर 2015 में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 153/ 2015 धारा 498 ए 306 भादवि व 3/4 दहेज अधिनियम से जुड़ा है जिसमें दोषियों के रूप में त्रिलोकी नाथ पुत्र बखेड़ू व दुलारी देवी पत्नी बखेड़ू निवासी गोवर्धनपुर थाना इब्राहिमपुर जनपद अंबेडकर नगर रामजन्म पुत्र मूसाई निवासी इजरगढ थाना कलवारी जनपद बस्ती को दोष पाया गया ।
बेवाना थाना क्षेत्र के हरिश्चन्द्र यादव पुत्र रामदीन यादव ने इब्राहिमपुर थाने पर लिखत शिकायत दर्ज कराया था कि उनकी पुत्री विवाहिता को शादी के बाद लगातार दहेज उत्पीड़न किया जा रहा था इस प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाया पुलिस और अभियोजन पक्ष में पूरे प्रकरण को मजबूत साक्षय तत्वों के साथ कोर्ट में पैरवी की जिसके चलते आज न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है इस ऐतिहासिक निर्णय से स्पष्ट हो गया कि ।
थाना इब्राहिमपुर के थानाध्यक्ष रितेश पांडये व पैरोकार अजयदीप सिंह के द्वारा किए गए कड़े प्रयास और कानूनी समझदारी के चलते पीड़िता को न्याय मिला और दोषियों को उनके कृत की सजा ऑपरेशन कन्विक्सन के तहत या फैसला केवल जनपद में मिसाल बन गया बल्कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की प्रति भरोसा अधिक मजबूत हुआ।





