अवधी खबर संवाददाता
अम्बेडकरनगर। राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र में जमीन दिलाने के नाम पर 41 लाख 70 हजार रुपये ठगने और रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला सामने आया है। अदालत के कड़े रुख और आदेश के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
पीड़ित कम्हरिया घाट निवासी जसवंत सिंह उर्फ मोनू सिंह के अनुसार, तरौना बांसगांव निवासी सुरेंद्र प्रताप चंद्र सिंह जमीन की खरीद-फरोख्त और दलाली का काम करता है। पीड़ित की हाईवे में गई जमीन के मुआवजे की रकम को आरोपियों ने जमीन दिलाने का झांसा देकर 21 जनवरी 2021 से 21 जनवरी 2024 के बीच अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली।
पीड़ित का आरोप है कि पांच साल से अधिक समय बीतने के बाद भी न तो उसे जमीन मिली और न ही उसकी गाढ़ी कमाई वापस की गई। जब उसने पैसे वापस मांगे, तो सुरेंद्र प्रताप, उसकी पुत्री शिखा सिंह और शिखा के पति समीर सिंह ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
स्थानीय थाने और पुलिस अधीक्षक के यहां न्याय न मिलने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। सिविल जज (सीडि.) त्वरित/एसीजेएम यादवेन्द्र सिंह की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 7 अगस्त 2026 को राजेसुल्तानपुर थानाध्यक्ष को तत्काल मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करने का आदेश दिया था।
अदालत के निर्देश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब पुलिस बैंक खातों में हुए वित्तीय लेन-देन, संबंधित दस्तावेजों और अन्य आरोपों की गहनता से जांच कर रही है, जिसके बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी।


