न्यायालय के आदेश पर इब्राहिमपुर पुलिस ने पति-पत्नी पर दर्ज किया मुकदमा
अवधी खबर संवाददाता
टांडा-अंबेडकरनगर।
इब्राहिमपुर थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पति-पत्नी के खिलाफ ठगी और दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है। मामला मेडिकल कालेज में वार्ड ब्वाय की नौकरी दिलाने के नाम पर 50 हजार रुपये से अधिक की ठगी का है।
बैरमपुर, इल्तिफातगंज निवासी तुलसीराम पुत्र छोटेलाल ने आरोप लगाया कि विपक्षी श्याम तिवारी पुत्र शिव कुमार निवासी केशवपुर, थाना इब्राहिमपुर ने अपना नाम मुकेश वर्मा बताते हुए कहा कि उसकी पत्नी सद्दरपुर स्थित राजकीय महामाया एलोपैथिक मेडिकल कालेज में डॉक्टर है, जहां वार्ड ब्वाय की आवश्यकता है। इस बहाने उसने नगदी और अपनी पत्नी के खाते में विभिन्न तिथियों में 50,400 रुपये ट्रांसफर करा लिए।
तुलसीराम के अनुसार जब नौकरी नहीं मिली और उसने पैसा वापस मांगा तो विपक्षी ने जातिसूचक शब्दों में गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित की तहरीर पर स्थानीय पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके बाद उसने न्यायालय का सहारा लिया। अदालत के आदेश पर दलित उत्पीड़न व धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।




