संवाददाता अजय सिंह,
भीटी अंबेडकरनगर।तहसील भीटी के सभागार में सोमवार को बीएलओ को मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देते हुए तहसीलदार भीटी राज कपूर ने कहा कि मतदाता सूची में शुद्धता बेहद जरूरी है। वर्ष 2003 की निर्वाचक नामावली को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा और केवल एनुमरेशन फार्म भरवाना होगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पूर्व हुआ है, उन्हें जन्म स्थान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वालों को भी प्रमाणित दस्तावेज देने होंगे। इसी तरह 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को भी जन्म स्थान का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र के रूप में 11 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई भी एक पर्याप्त होगा। बिना पहचान पत्र दिए किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
तहसीलदार ने बीएलओ को निर्देशित किया कि वे घर-घर जाकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य समय पर पूर्ण करें। किसी तरह की त्रुटि या शिकायत मिलने पर संबंधित बीएलओ के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम दो पारियों में संपन्न हुआ। इसमें तहसीलदार राज कपूर के साथ नायब तहसीलदार कौशल कांत मिश्रा, खंड विकास अधिकारी हौशिला प्रसाद तथा खंड शिक्षा अधिकारी श्याम प्रताप सिंह ने भी बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।




