प्राइवेट प्रैक्टिस की तो सरकारी चिकित्सको पर होगी कार्रवाई

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अंबेडकरनगर।
सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस रोकने के लिए शासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के निर्देश पर प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बंधन नियमावली का अनुपालन कराए जाने को लेकर मंगलवार देर शाम डीएम अविनाश सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की।बैठक में प्राइवेट प्रैक्टिस की शिकायतों की जांच के लिए सतर्कता समिति की पुनर्स्थापना पर चर्चा हुई। डीएम ने मेडिकल कॉलज, संयुक्त जिला चिकित्सालय व राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टरों को निर्देश दिए कि कहीं भी प्राइवेट प्रैक्टिस न की जाए।

सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठक कर शिकायतों का संज्ञान लें और प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। डीएम ने सभी राजकीय डॉक्टरों से निजी प्रैक्टिस न करने का लिखित शपथपत्र प्राप्त करने के निर्देश सीएमओ को दिए। निर्देश के बाद भी निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों की शिकायत डीएम, एडीएम व सीडीओ से की जा सकती है। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। बैठक में सीएमओ डॉ. राजकुमार, एएसपी विशाल पांडेय, सीएमएस जिला अस्पताल डॉ. ओमप्रकाश समेत अन्य तमाम अधीक्षक मौजूद रहे।


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