न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा हुआ दर्ज
सुल्तानपुर । जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के भूमि अधिग्रहण मुआवजे में बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का मुकदमा दर्ज किया है।
जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के रामनाथपुर गांव के जवाहर लाल की जमीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में अधिग्रहित की गई थी। अशिक्षित जवाहर लाल तहसील के काम के लिए संचित नाम के व्यक्ति के साथ जाते थे।

अगस्त 2018 में जवाहर लाल के खाते में मुआवजे के 36.65 लाख रुपये आए। आरोपी संचित ने उनसे कई कागजों पर अंगूठा लगवा लिया। बाद में जब जवाहर लाल ने पैसों की जानकारी मांगी तो संचित टालमटोल करने लगा और बैंक पासबुक भी नहीं दी।
पीड़ित ने बैंक ऑफ बड़ौदा की सिसौड़ा शाखा जाकर जानकारी ली। स्टेटमेंट से पता चला कि खाते से अलग-अलग तारीखों में पूरी रकम निकाल ली गई थी। जब जवाहर लाल ने संचित से पैसे मांगे तो उसने जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक का दरवाजा भी खटखटाया पर वहां पर न्याय नहीं मिला पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर आरोपी के खिलाफ जयसिंहपुर कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है।




