पाक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की सजा व अर्थदंड से दंडित

Spread the love

अवधी खबर संवाददाता

अंबेडकरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में काल बन गया है। अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल रही है। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गई लगातार प्रभावी पैरवी के फल स्वरुप 14 माह के अंदर पक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की सजा व 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।


मिली जानकारी के अनुसार महरुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने अपनी नाबालिक बेटी को बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी 2024 को मुकदमा पंजीकृत कराया था। जिसमें पुलिस ने 42 दिन के अंदर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अंतिम बहस 9 जून 2025 को हुआ था। 10 जून को मामले का निर्णय आया।जिसमें आरोपी राहुल सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी ककराही बेलवा बाजार थाना मडियाहू जनपद जौनपुर को 20 वर्ष का कारावास व 40 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।


Spread the love

Related Posts

धान खरीद घोटाले में एफआईआर के बाद सचिव की और मुश्किले बढ़ी, धारा में बढ़ोत्तरी

Spread the love

Spread the loveअम्बेडकरनगर। धान क्रय केंद्र में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर में अब गंभीर धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। खबर प्रकाशित होने के बाद…


Spread the love

प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रोहित मिश्रा के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब, के.पी बाबा ने गर्मजोशी से किया अभिनंदन

Spread the love

Spread the loveअवधी खबर संवाददाता सुल्तानपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ रोहित मिश्रा के पश्चिम क्षेत्र आगमन पर नोएडा में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में सुल्तानपुर जनपद के…


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *