पाक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की सजा व अर्थदंड से दंडित

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अवधी खबर संवाददाता

अंबेडकरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में काल बन गया है। अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल रही है। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गई लगातार प्रभावी पैरवी के फल स्वरुप 14 माह के अंदर पक्सो एक्ट के आरोपी को 20 साल की सजा व 40 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।


मिली जानकारी के अनुसार महरुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने अपनी नाबालिक बेटी को बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी 2024 को मुकदमा पंजीकृत कराया था। जिसमें पुलिस ने 42 दिन के अंदर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अंतिम बहस 9 जून 2025 को हुआ था। 10 जून को मामले का निर्णय आया।जिसमें आरोपी राहुल सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी ककराही बेलवा बाजार थाना मडियाहू जनपद जौनपुर को 20 वर्ष का कारावास व 40 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है।


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