बिना नोटिस सीलिंग पर हाई कोर्ट सख्त, निर्मला हॉस्पिटल खोलने का आदेश

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अवधी खबर संवाददाता

अयोध्या।
मुख्यचिकित्साधिकारी द्वारा की गई निर्मला हॉस्पिटल की सीलिंग की कार्रवाई को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अदालत के आदेश के बाद अस्पताल के पुनः संचालन का रास्ता साफ हो गया है।


जानकारी के मुताबिक, एक महिला मरीज की मौत के मामले को लेकर सीएमओ कार्यालय ने बिना किसी पूर्व नोटिस के निर्मला हॉस्पिटल को सील कर दिया था। इस कार्रवाई से आहत होकर अस्पताल के प्रबंधक डॉ. आर.के. बनोधा ने हाई कोर्ट का रुख किया था।


मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने माना कि बिना नोटिस के की गई सीलिंग की प्रक्रिया नियमों के अनुरूप नहीं है। इसे प्रक्रियात्मक त्रुटि मानते हुए अदालत ने सीएमओ की कार्रवाई को रद्द कर दिया और अस्पताल को तत्काल प्रभाव से खोलने के निर्देश दिए।


निर्मला हॉस्पिटल अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के साकेतपुरी मोहल्ले में स्थित है और क्षेत्र का एक जाना-पहचाना निजी अस्पताल है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि वे आगे भी प्रशासन व जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देंगे।
हालांकि महिला मरीज की मौत के मामले की जांच अलग स्तर पर जारी रह सकती है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल अस्पताल के संचालन पर लगी रोक हटा दी गई है।


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