किशोरी से दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर न्यायधीश ने सुनाया बीस वर्ष का सश्रम कारावास, पच्चीस हजार अर्थ दंड की सजा

Spread the love

बस्ती। आपको बताते चलें कि बीते 24 जनवरी सन् 2020 को वादी द्वारा थाना नगर पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्त ने मेरी 13 वर्ष की नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फसाकर घमकी देकर यौन शोषण किया जिसके आधार पर थाना नगर पर मुकदमा अपराध संख्या 22/2020 धारा 376(3)0506 IPC व 5/6 पॉक्सो एक्ट बनाम नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पैरवी सेल एवम थाना नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को 27 फ़रवरी सन् 2025 को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा अभियुक्त रामजीत पुत्र पुत्र भगवान दास निवासी पाल्हा थाना नगर जनपद बस्ती को धारा 506 IPC व 5/6 पाक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुए बीस वर्ष के सश्रम कारावास व पच्चीस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी धारा 06(2) पॉक्सो एक्ट के प्रावधान के तहत उक्त अधिरोपित जुर्माना बीस हजार रुपए की धनराशि पीड़िता के पुनर्वास की पूर्ति के लिए पीड़िता को दिया जाएगा।


Spread the love

Related Posts

अयोध्या में मतदाता सूची को लेकर विशेष अभियान, बूथों पर मौके पर जोड़े जा रहे नाम

Spread the love

Spread the loveअवधी खबर संवाददाता अयोध्या। जनपद में आज मतदाताओं के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी मतदान बूथों पर बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर)…


Spread the love

कादीपुर में भव्य संगीतमयी श्रीराम कथा का शुभारंभ शिव पार्वती विवाह प्रसंग ने मोहा मन

Spread the love

Spread the loveअवधी खबर संवाददाता सुल्तानपुर।कादीपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत बेरामारुक पुर सरैया में पूज्य संत दयाराम दास महराज के सानिध्य में भव्य संगीतमयी श्रीराम कथा शुभारंभ हुआ।कार्यक्रम में प्रयाग धाम…


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *