शराब की फुटकर दुकानों के लिए ई-लॉटरी आवेदन शुरू

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गोंडा। उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए शराब की फुटकर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक आवेदक https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in/ पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया ई-लॉटरी सिस्टम के माध्यम से संचालित की जा रही है,जिससे पारदर्शिता बनी रहे और आवेदकों को किसी तरह की परेशानी न हो। आबकारी विभाग ने आवेदकों को सचेत किया है कि वे केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें और किसी दलाल या एजेंट के झांसे में न आएं। आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी सहायता के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं।

कैसे करें आवेदन? जानिए पूरी प्रक्रिया

पोर्टल पर पंजीकरण करें। सबसे पहले, ई-लॉटरी पोर्टल खोलें। होमपेज पर “पंजीकरण करें” बटन पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर, पैन नंबर (जिसकी चौथी डिजिट “P” होनी चाहिए) और कैप्चा दर्ज करें। पंजीकरण पूरा करने के लिए मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें। लॉगिन कर प्रोफाइल अपडेट करें। पंजीकरण के बाद होमपेज पर “पंजीकृत आवेदक लॉग-इन करें” पर क्लिक करें। पहली बार लॉग-इन करने पर पासवर्ड बदलें और प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करें। आवेदनकर्ता की फोटो अपलोड कर “सेव” और फिर “नेक्स्ट” बटन दबाएं। जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। बैंक डिटेल्स भरें और कैंसिल्ड सीबीएस चैक (100 केबी से कम) अपलोड करें। आयकर रिटर्न, पैन कार्ड (100 केबी से कम) और हैसियत प्रमाण पत्र (200 केबी से कम) अपलोड करें। सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद “कन्फर्म प्रोफाइल” बटन दबाकर प्रोफाइल सुरक्षित करें। दुकान का चयन करें और आवेदन करें। होमपेज पर “लॉटरी शॉप्स” बटन पर क्लिक करें। दुकानों की सूची देखने के लिए “व्यू शॉप” विकल्प चुनें। इच्छित दुकान का चयन करें और आवेदन की पुष्टि करें। “अप्लीकेंट ऐफिडेविट” और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। यदि नामिनी जोड़ना चाहते हैं, तो उसके संबंधित दस्तावेज भी अपलोड करें। आवेदन को सेव कर “अप्लाई फॉर न्यू शॉप” बटन दबाएं। आवेदन शुल्क भुगतान करें। आवेदन जमा करने के बाद “पेमेंट बटन” पर क्लिक करें।

नेट बैंकिंग, यूपीआई, नेफ्ट/आरटीजीएस के माध्यम से शुल्क भुगतान करें। भुगतान सफल होते ही “पेमेंट स्टेटस सक्सेज” दिखेगा। “व्यू” बटन पर क्लिक कर Payment Confirmation Slip डाउनलोड करें। जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया ने बताया कि जरूरी सावधानियों को बरतने की सलाह विभाग ने दी है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आवेदन के दौरान किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है।केवल आधिकारिक पोर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in/ का उपयोग करें। आवेदन से जुड़ी किसी भी दिक्कत के लिए आबकारी महकमे ने हेल्पलाइन नंबरों को जारी किया है, जिस पर संपर्क किया जा सकता है। 7838522111,9140095228,8318976636,7985020998, 9453090579, 8005660401,9454466049,7267941256, 9454466033 विभाग के ये नंबर काम के हैं।

ई-लॉटरी से पारदर्शी आवंटन की प्रक्रिया

ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से दुकानें आवंटित की जाएंगी, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और निष्पक्षता बनी रहेगी। आवेदन की अंतिम तिथि और लॉटरी की तिथि जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। इच्छुक लोग समय रहते आवेदन कर सकते हैं और आवेदन से जुड़ी सभी,आवश्यक जानकारी पोर्टल पर देख सकते हैं।


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