अवधी खबर संवाददाता
जालोर। भीनमाल एडीजे कोर्ट ने बुधवार को दोहरे हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दो सगे भाइयों डूंगर सिंह (45) और पहाड़ सिंह (46) को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों ने पारिवारिक रंजिश और शादी को लेकर बड़े भाई पर दबाव बनाने के दौरान उसकी पत्नी और पड़ोसी की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 10 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला वारदात के 2 साल 8 महीने बाद आया।
आटा- साटा के विवाद में भाभी और पड़ोसी की हत्या
अपर लोक अभियोजक भरत आर्य ने बताया कि मामला रामसीन थाना क्षेत्र के मोदरान गांव का है। 3 अप्रैल 2023 को दोषी भाइयों डूंगर सिंह और पहाड़ सिंह ने बड़े भाई रतन सिंह (48), उनकी पत्नी इंदिरा कंवर (45) और बेटी रिंकू कंवर (20) पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। हमले में इंदिरा कंवर की मौके पर ही मौत हो गई।
शोर सुनकर बचाने आए पड़ोसी हरिसिंह (33) को भी कुल्हाड़ी मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। रतन सिंह और बेटी रिंकू गंभीर घायल हुए थे। शादी नहीं होने से थे नाराज़, बड़े भाई पर बनाते थे दबाव, दोनों दोषियों की शादी नहीं हुई थी। वे अपनी शादी कराने के लिए बड़े भाई रतन सिंह पर लगातार दबाव बना रहे थे। इधर, रतन सिंह ने बेटी रिंकू का आटा-साटा में विवाह करने से इनकार कर दिया। इसी बात से नाराज़ होकर दोनों ने हमला किया था।
हमले के बाद मौके पर पहुंचे ASI सुरेंद्र सिंह से भी दोनों ने मारपीट की, जिसमें ASI घायल हो गए। पुलिस ने दोनों भाइयों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था।
56 दिन में पेश हुआ आरोप पत्र 30 गवाह हुए पेश
तत्कालीन व वर्तमान थानाधिकारी अरविंद सिंह ने 56 दिन में जांच पूरी कर कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया।
मामले में 30 गवाह पेश किए गए। परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता पृथ्वी सिंह बागोड़ा ने पैरवी की।
एडीजे कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
एडीजे राजेंद्र साहू ने दोनों दोषियों को भाभी और पड़ोसी की हत्या का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। साथ ही 10 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
यह मामला मोदरा पुलिस चौकी, थाना रामसीन क्षेत्र का है और इसे जिले में हाल के वर्षों के सबसे गंभीर दोहरे हत्याकांडों में गिना जाता है।
