तालाब व चकमार्ग की भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप पीड़ित ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार

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फैजाबाद कमिश्नरी में विचाराधीन मुकदमों के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने का आरोप

अवधी खबर संवाददाता

अम्बेडकरनगर। जनपद के थाना हंसवर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा जैनुद्दीनपुर बैरमपुर निवासी पीड़ित राकेश नायक पुत्र अशोक कुमार नायक ने तालाब एवं चकमार्ग की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है।

पीड़ित राकेश नायक के अनुसार ग्राम सभा जैनुद्दीनपुर बैरमपुर स्थित गाटा संख्या 408 तालाब के खाते की भूमि है, जबकि गाटा संख्या 430 एवं गाटा संख्या 424 चकमार्ग की भूमि के रूप में दर्ज हैं। आरोप है कि गांव के ही अभिषेक पुत्र प्रमोद कुमार, विनोद पुत्र राम शुभग तथा रविन्द्र पुत्र विशम्भर द्वारा पहले मकान बनाकर भूमि पर कब्जा किया गया तथा बाद में बीते दिनांक 10 अप्रैल 2026 को थाना हंसवर पुलिस ,राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कथित मिलीभगत से गाटा संख्या 424 की चकमार्ग भूमि पर भी निर्माण कार्य कराकर कब्जा कर लिया गया।

पीड़ित का कहना है कि विपक्षी पक्ष द्वारा पूर्व में धारा-38 के अंतर्गत जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। इसके बावजूद कथित रूप से सरकारी भूमि पर कब्जे और निर्माण का कार्य जारी है।शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि विपक्षी पक्ष का एक रिश्तेदार पूर्व में तहसील आलापुर में लेखपाल त्रिपुरारी नायक लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं , जो पूर्व में निलंबित बताया जाता है।

तथा उसके विरुद्ध विभिन्न मामलों में न्यायालय में विचारण चल रहा है। पीड़ित का आरोप है कि उक्त लेखपाल व्यक्ति के प्रभाव का उपयोग कर राजस्व विभाग के कर्मचारियों पर दबाव बनाया जाता है और बिना अभिलेखों एवं नक्शों का सही परीक्षण किए पैमाइश कर दी जाती है। पीड़ित राकेश नायक ने आरोप लगाया कि जब भी वह तालाब एवं चकमार्ग की भूमि की पैमाइश एवं निशानदेही के लिए आवेदन करता है, तब मौके पर पहुंचने वाले अधिकारियों द्वारा वास्तविक स्थिति की अनदेखी करते हुए गलत रिपोर्ट तैयार कर दी जाती है, जिससे सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों को लाभ मिल रहा है।


पीड़ित के अनुसार तालाब एवं चकमार्ग से संबंधित मामले वर्तमान में फैजाबाद कमिश्नरी न्यायालय में विचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि गाटा संख्या 408 (तालाब) से संबंधित मुकदमा संख्या 202504000002372, गाटा संख्या 424 से संबंधित मुकदमा संख्या C202504000001284 तथा गाटा संख्या 430 (चकमार्ग) से संबंधित मुकदमा संख्या C202504000000652 कमिश्नरी न्यायालय में लंबित हैं। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने का आरोप लगाया गया है।पीड़ित राकेश नाय और परिवार सदस्यों के द्वारा जमीन कब्जा को लेकर मना करने पर विपक्षी और परिवार के सदस्यों द्वारा प्रतिदिन मां बहन की भद्दी भददी गाली देते हुए मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और विपक्षी के पास पैसा का धनाड़ है विपक्षी कहता है

हमारी पहुंच बहुत उच्च अधिकारियों तक है हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।पीड़ित ने जिलाधिकारी से मांग की है कि तालाब एवं चकमार्ग की भूमि की निष्पक्ष जांच कराई जाए, सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।हालांकि समाचार लिखे जाने तक प्रशासन की ओर से मामले में कोई आधिकारिक बयान प्राप्त नहीं हो सका था।


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