न्यायाधीश ने दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर दोषी को सुनाई दस वर्ष का कठोर कारावास व 60 हजार अर्थदंड की सजा

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बस्ती। जनपद में एक दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दोषी को कठोर सजा दी है आपको बताते चलें कि विशेष न्यायधीश एमपी एमएलए की अदालत ने दोषी अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ कारिया को दस वर्ष के कठोर कारावास व 60 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि यह मामला अगस्त 2020 का है थाना परशरामपुर पहुंचकर पीड़िता कि शिकायत पर आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दोषी अभियुक्त ओम प्रकाश उर्फ करिया जियनापुर का मूल निवासी है ओम प्रकाश उर्फ करिया के विरुद्ध पुलिस ने गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें विवेचक द्वारा पुख्ता साक्ष्य इकठ्ठा करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया जिसको लेकर पन्द्रह फरवरी सन् 2025 को विशेष न्यायालय ने पत्रावली में प्राप्त साक्ष्यों व गवाहों के बयानों का अवलोकन करते हुए आरोपी का दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई है।


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