कूटरचित दस्तावेज़ से भूमि हड़पने का मामला, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज

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राजस्व अभिलेख में ओवरराइटिंग कर रकबा बढ़ाने का आरोप

अवधी खबर संवाददाता

अंबेडकरनगर।
महरुआ थाना क्षेत्र के ग्राम बरहा में भूमि अभिलेखों में हेराफेरी और कूटरचित दस्तावेज़ तैयार करने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित सत्येंद्र वर्मा ने अपने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि वर्ष 1994 में ग्राम बरहा की भूमि प्रबंधन समिति द्वारा आवंटित पट्टा रजिस्टर में रामकुमार पुत्र स्व. रामपाल निवासी ग्राम मेढवा रघुवंशी को 0.0018 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया था, लेकिन राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से ओवरराइटिंग कर रकबा 0.0028 हेक्टेयर कर लिया गया। इतना ही नहीं, पूरे प्रस्तावित गाटे में भी छेड़छाड़ कर 0.084 हेक्टेयर की जगह 0.094 हेक्टेयर दर्शा दिया गया, जिससे सरकारी भूमि हड़पने का प्रयास किया गया। पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने भूमि पर हो रहे परिवर्तन का विरोध किया, तो रामकुमार और उसके दो अज्ञात साथियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।

सत्येंद्र वर्मा के अनुसार, 16 जुलाई 2025 को थाना महरुआ में तहरीर दी गई थी, किंतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद 28 जुलाई को पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी गई, वहा से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके बाद छुब्द होकर पीड़ित ने न्यायालय का सहारा लिया
प्रकरण पर सुनवाई के बाद सिविल जज ने थाना महरुआ को रिपोर्ट पंजीकृत करने का आदेश दिया, जिसके अनुपालन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी है।


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